नाराज पत्नी ट्रेन से जाने लगी मायके, पति प्लेटफार्म पर ‘कार’ लेकर मनाने पहुंचा

नाराज पत्नी ट्रेन से जाने लगी मायके, पति प्लेटफार्म पर ‘कार’ लेकर मनाने पहुंचा


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Gwalior News: पत्नी नाराज होकर मायके जाने के लिए निकल पड़ी. फिर क्या था, पति से यह देखा नहीं गया और उसने रेलवे प्लेटफार्म पर ही कार चढ़ा दी.

आरोपी पर रेलवे अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.

रिपोर्ट- सुशील कौशिक, ग्वालियर. मध्य प्रदेश में नाराज पत्नी को मनाने के लिए पति ने जो किया, उसे जानकर आप चौंक जाएंगे. हुआ यूं कि पति के शराब पीने की लत से पत्नी परेशान थी. वह पति को शराब पीने से मना करती लेकिन पति उसकी एक न सुनता. शराबी पति से नाराज होकर पत्नी ने मायके जाने का फैसला किया और वह ट्रेन से निकल पड़ी. पति को जब इसका पता चला, तब भी वह शराब के नशे में धुत था. उसने आव देखा न ताव फौरन अपनी कार लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया. इतना ही नहीं, पत्नी को मनाने की धुन इस कदर सवार थी कि उसने अपनी कार रेलवे प्लेटफार्म पर चढ़ा दी. अब रेलवे ने पति के खिलाफ केस दर्ज किया है.

मिली जानकारी के अनुसार, मामला ग्वालियर रेलवे स्टेशन का है. बुधवार देर रात करीब तीन बजे जब एक कार रेलवे प्लेटफार्म नंबर एक पर दौड़ने लगी, तो हर कोई सन्न रह गया. वहां अफरातफरी का माहौल बन गया. कार आदित्यपुरम निवासी नितिन राठौड़ नाम का शख्स चला रहा था. वह नशे में था. आरपीएफ के जवानों ने जैसे ही प्लेटफार्म पर कार दौड़ते देखी, उनके हाथ-पांव फूल गए. उन्होंने फौरन कार को किसी तरह रुकवाया और नितिन को कार से बाहर निकलने को कहा.

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तीन से पांच साल तक की सजा
जिस समय नितिन राठौड़ कार प्लेटफार्म पर लेकर आया, उस समय नई दिल्ली-आगरा कैंट इंटरसिटी ट्रेन प्लेटफार्म पर थी. इस ट्रेन को मथुरा में गुरु पूर्णिमा के मेले को देखते हुए ग्वालियर स्टेशन तक बढ़ाया गया है. उस समय इसी ट्रेन से यात्री उतर रहे थे. जवानों ने जब नितिन से पूछा कि वह कार लेकर प्लेटफार्म पर क्यों आया, तो पहले तो वह अपनी कार होने से ही इनकार करने लगा. बाद में उसने बताया कि उसकी पत्नी नाराज होकर मायके जाने को निकली है. वह उसे मनाने के लिए आया है. बहरहाल आरपीएफ ने कार को जब्त कर लिया है. आरोपी नितिन राठौड़ का मेडिकल कराया गया. वह शराब के नशे में था. नितिन पर रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत केस दर्ज किया गया है. इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर तीन से पांच साल तक की सजा हो सकती है.

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