रीवा में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिह्नित सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध न कराने पर 6 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। ये नोटिस कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लापरवाही पर जारी किया गया है। इसी तरह कंट्रोल रूम में तैनात 6 कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया ग
.
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिह्नित सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध न कराने पर 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। नोटिस का तीन दिन में संतोषजनक जवाब न मिलने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने सीएमओ गोविंदगढ़ को जन्म प्रमाण पत्र न देने और सिविल सर्जन डॉ प्रतिभा मिश्रा को आवेदक की आयु का चिकित्सकीय सत्यापन न करने पर नोटिस दिया है। कलेक्टर ने सीएमओ सेमरिया सुषमा मिश्रा को समय सीमा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी न करने और सीएमओ त्योंथर अजय कुमार पाण्डेय को राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि जारी न करने पर नोटिस दिया है।
जेई सिया तिवारी को मीटर संबंधी शिकायत का निराकरण न करने और सीएमओ मनगवां हेमंत त्रिपाठी को समय पर नल कनेक्शन न देने पर नोटिस दिया है। बताया कि तीन दिन में नोटिस का जवाब न देने पर वेतन रोकने और अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी।
इसी तरह कलेक्ट्रेट कार्यालय में बाढ़ आपदा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है।
कंट्रोल रूम में 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कंट्रोल रूम में तैनात होने के आदेश का उल्लंघन करने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 6 अन्य कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस दिया है।
इनके द्वारा कंट्रोल रूम में उपस्थिति न देकर आदेश की अवहेलना करने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत नोटिस दिया गया है।
कलेक्टर ने सहायक मानचित्रकार घनश्याम शुक्ला, सहायक ग्रेड तीन पवन चौधरी, फोटोकॉपियर रामचन्द्र प्रसाद, चैनमैन चन्द्रमणि सेन, सहायक वर्ग तीन मयंक पटेल और अनुरेखक कृष्णधर द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस दिया है। बताया गया कि नोटिस का संतोषजनक उत्तर न देने और 24 घंटे की समय सीमा में उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।