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Bhopal EOW News: आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा भोपाल का आदेश खूब चर्चा में है. इसमें नियुक्ति की बात की गई, लेकिन कुछ शर्तें भी रख दी गईं. जानें मामला…
EOW भोपाल का आदेश.
हाइलाइट्स
- भोपाल EOW ने नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया
- आवेदन वही करें जिनकी पदोन्नति की संभावना न हो
- एक सप्ताह में योग्य अधिकारियों का बायोडाटा भेजें
मुख्यालय ने साफ किया कि निरीक्षक, कार्यवाहक निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और कार्यवाहक आरक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए सभी जिलों से योग्य आवेदकों की जरूरत है. विशेष रूप से उन अधिकारियों और कर्मचारियों की तलाश की जा रही है, जिनकी छवि पूरी तरह साफ-सुथरी हो, ताकि ईमानदारी और निष्पक्षता से आर्थिक अपराधों की जांच की जा सके.
अधिकारी वर्ग के लिए एक और अहम शर्त रखी गई है कि आवेदन वही अफसर-कर्मचारी करें, जिनकी अगले तीन वर्षों तक पदोन्नति की संभावना न हो. इससे EOW में नियुक्ति के बाद बार-बार बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी और टीम का ढांचा स्थिर रहेगा.
एक सप्ताह में करें आवेदन
मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि एक सप्ताह के भीतर योग्य और इच्छुक अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम, उनका पूरा बायोडाटा अलग से भेजा जाए. बायोडाटा में सेवा संबंधी विवरण, उपलब्धियां और अब तक की नियुक्तियों की जानकारी शामिल होनी चाहिए.