संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगा निलंबन।
दतिया तहसील के अंतर्गत आने वाले उपरायं हल्के में पदस्थ पटवारी बलवंत सिंह बघेल को निरीक्षण के दौरान अपने कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये कार्रवाई कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राज
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बता दें कि भारी बारिश की संभावना और जनसुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर ने सभी पटवारियों को निर्देश दिए थे कि वे कार्यालय में मौजूद रहें। ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत कार्य सुनिश्चित हो सके। लेकिन निरीक्षण के समय पटवारी बलवंत सिंह बघेल मौके पर मौजूद नहीं थे।
शासकीय कार्यों में लापरवाही का आरोप प्रशासन का कहना है कि, बघेल का ये व्यवहार मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 की धाराओं के तहत शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इस आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा ‘फार्मर रजिस्ट्री’ में उपरायं गांव की प्रगति भी संतोषजनक नहीं पाई गई। इससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना भी सामने आई है।
संतोषजनक जवाब न मिलने पर निलंबन पटवारी को दो दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। ऐसा न करने या संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।