मऊगंज में सांदीपनी उमावि देवतालाब में 10 जुलाई को कक्षा पांचवी में छत का प्लास्टर गिरने से दो छात्राएं प्रियांसु द्विवेदी और रेनु मिश्रा घायल हो गईं थीं।
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शुक्रवार शाम को कलेक्टर संजय कुमार जैन ने प्राचार्य अशोक कुमार मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। स्कूल भवन के कई कमरों की छत का प्लास्टर जर्जर स्थिति में है। प्राचार्य ने भवन की मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया।
स्कूल के रख-रखाव की जिम्मेदारी प्राचार्य की
आदेश में कहा गया कि स्कूल की व्यवस्था, मरम्मत और रख-रखाव की जिम्मेदारी प्राचार्य की है। उनकी लापरवाही से शासन की छवि खराब हुई है। अभिभावकों में भी आशंका का माहौल बन गया है।
प्राचार्य का यह कार्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के खिलाफ है। यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1966 के तहत दंडनीय अपराध है।
तीन दिन के अंदर देना होगा जवाब
कलेक्टर ने प्राचार्य को तीन दिन के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।