दरअसल, मोदी सरकार द्वारा ‘एम्पलाई लिंक्ड इंसेंटिव (Employment Linked Incentive) योजना लॉन्च की है. इसमें नई नौकरियां को प्रोत्साहित करने के लिए यह स्कीम बनाई गई है. इसमें एक लाख करोड़ का बजट रखा गया है. माना जा रहा है कि इससे करीब 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां मिलेंगी. लेकिन, इस स्कीम का लाभ किन कर्मचारी और संस्थाएं ले सकेंगी, इसको लेकर कुछ शर्ते हैं. इसी पर सागर संभाग के ईपीएफओ कमिश्नर चेतन यादव ने अहम जानकारी दी.
सागर संभाग की इतनी संस्थाएं रजिस्टर्ड
इसके अलावा जो एंपलॉयर नौकरी देगा, उसमें 10,000 तक की नौकरी देने पर 1000 रुपये, 10000 से 20000 तक की नौकरी देने पर 2000 रुपये और 20,000 से 1 लाख तक की नौकरी देने पर 3000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे. सागर संभाग के दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी जिले की 5000 संस्थाएं ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हैं, जिनमें करीब 1,10,000 कर्मचारी हैं. यहां हर साल 4,000 कर्मचारी नए जुड़ते हैं.
ये संस्था नहीं होगी पात्र
आगे बताया, इसमें जो प्रोपराइटर रहेंगे, वे ईपीएफओ में अपने कर्मचारियों की एंट्री करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल रहेगी. कर्मचारी स्वताः ही इस योजना के लिए पात्र हो जाएगा. 1 अगस्त से पहले तक अगर कोई संस्था जिसमें 20 कर्मचारियों से कम हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वह रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. 1 अगस्त के बाद 20 कर्मचारी से कम संख्या वाली संस्थान इसके लिए पात्र नहीं होंगी. अगर कोई अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वह epfoindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.