भिंड न्यायालय ने अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त और डकैती की साजिश रचने वाले चार आरोपियों को 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत
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14 सितंबर 2017 को देहात थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव को सूचना मिली थी कि ग्राम डिडी कला के पास पुलिया बाबा स्थान पर कुछ लोग अवैध हथियारों की डील कर रहे हैं और बड़ी डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चारों बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के समय आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद हुए,
- गुड्डू उर्फ जयवीर: 8 कट्टे, 1 अधिया, 10 जिंदा राउंड
- संजय उर्फ सुरजीत उर्फ सज्जन: 10 कट्टे, 7 राउंड
- किशोर सिंह: 7 कट्टे
- इशान खान: 8 कट्टे, 3 राउंड
इन सभी हथियारों को पुलिस ने जब्त कर आरोपियों को थाने लाकर अपराध क्रमांक 459/2017 में आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क) और एमपी डकैत गिरोह नियंत्रण अधिनियम (MPDVPK एक्ट) की धारा 11/13 के तहत मामला दर्ज किया।
इन आरोपियों को सजा हुई
- गुड्डू उर्फ जयवीर पुत्र माना सिंह भदौरिया- निवासी ग्राम मानहड, थाना गोरमी, जिला भिंड
- संजय उर्फ सज्जन उर्फ सुरजीत पुत्र महाजन सिकलीगर- निवासी शिवनगर कॉलोनी, थाना कोतवाली, फर्रुखाबाद (उ.प्र.)
- किशोर सिंह पुत्र नरसिंह सिकलीगर- निवासी ग्राम धूलभूल, थाना सचेड़ी, जिला कानपुर (उ.प्र.)
- इशान खान पुत्र फिरोज खान- निवासी गोल मार्केट, भिंड
कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए 4-4 साल के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।