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Yash Dayal News: कोर्ट ने पीड़िता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी जवाब दाखिल करने को कहा है.
यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत.
हाइलाइट्स
- क्रिकेटर यश दयाल को हाईकोर्ट से राहत.
- हाईकोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर लगाया रोक.
- लड़की से भी हाईकोर्ट ने मांगा जवाब.
कोर्ट ने लड़की से मांगा जवाब
कोर्ट ने पीड़िता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी जवाब दाखिल करने को कहा है. याची यश दयाल के अधिवक्ता गौरव त्रिपाठी ने अदालत में पक्ष रखा. उनके मुताबिक 4 से 6 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार दशम की डिवीजन बेंच में हुई.
गौरतलब है कि क्रिकेटर यश दयाल ने महिला से यौन उत्पीड़न मामले में एफ़आईआर दर्ज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. यश दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. बीएनएस की धारा 69 में यह एफआईआर दर्ज हुई है. यश दयाल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया गया है.
यश दयाल ने लड़की पर लगाए थे आरोप
वहीं क्रिकेटर यश दयाल ने भी यौन शोषण मामले में प्रयागराज पुलिस की शरण ली है. यश दयाल ने वकील के माध्यम से प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में पीड़िता के खिलाफ तहरीर दी थी. अपनी तहरीर में यश दयाल ने पीड़िता पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग की है. हालांकि प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है.
Prashant Rai is a seasoned journalist with over seven years of extensive experience in the media industry. Having honed his skills at some of the most respected news outlets, including ETV Bharat, Amar Ujala, a…और पढ़ें
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