MPPSC EWS Age Limit : एमपी में EWS उम्मीदवारों को अब नहीं मिलेगी उम्र सीमा में छूट, MPPSC ने दिया झटका

MPPSC EWS Age Limit : एमपी में EWS उम्मीदवारों को अब नहीं मिलेगी उम्र सीमा में छूट, MPPSC ने दिया झटका


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MPPSC EWS Age Limit : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद MPPSC ने EWS को उम्र सीमा में मिलने वाली छूट खत्म कर दी है. MPPS की नौकरियों में EWS को अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट मिलती थी.

MPPSC EWS Age Limit: उम्र सीमा में छूट के खिलाफ HC में याचिका लगाई गई थी.

हाइलाइट्स

  • 1 जनवरी 2025 से 40 वर्ष से अधिक आयु वाले EWS अभ्यर्थी अपात्र माने जाए
  • यह आदेश आयोग की पिछली सभी भर्ती परीक्षाओं पर भी लागू होगा.
  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस नियम को लेकर चुनौती दी गई थी.
जबलपुर (श्रीनिवास चौधरी) : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने बड़ी घोषणा करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आयु सीमा में दी जा रही 5 साल की अतिरिक्त छूट समाप्त कर दी है. हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक अब EWS वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के समान अधिकतम आयु सीमा ही मान्य होगी. यानी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक आयु वाले EWS अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं के लिए अपात्र माने जाएंगे.

MPPSC ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आयोग की पिछली सभी भर्ती परीक्षाओं पर भी लागू होगा. इससे उन EWS उम्मीदवारों पर सीधा असर पड़ेगा, जो पूर्व में 5 साल की आयुसीमा छूट का लाभ लेकर आवेदन कर रहे थे. उल्लेखनीय है कि अब तक EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की तरह 5 वर्ष की अतिरिक्त आयुसीमा छूट दी जाती थी.

क्या था पुराना नियम

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने फरवरी 2022 में SC/ST और ओबीसी वर्ग के समान EWS वर्ग के उम्मीदवारों को भी उम्र सीमा में 5 साल की छूट देना शुरू किया था. इसके बाद से आयोग की कई परीक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिला.

हाईकोर्ट का क्या आया निर्देश?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस नियम को लेकर चुनौती दी गई थी. जिसमें कहा गया था कि आयु सीमा में छूट सिर्फ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है. जबकि EWS वर्ग को संविधान में सिर्फ 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है. न कि आयु सीमा में छूट जैसी सुविधाएं. कोर्ट ने यह माना कि EWS को सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं माना गया है. इसलिए उन्हें आयु सीमा में छूट देना नियमों के खिलाफ है.

Praveen Singh

प्रवीण सिंह साल 2015 से जर्नलिज्म कर रहे हैं. न्यूज18 हिंदी के करियर/एजुकेशन/जॉब्स सेक्शन में साल 2021 से काम कर रहे हैं. इन्हें फोटोग्राफी करने, किताबें पढ़ने, बाईक से लंबी यात्राएं करने का जुनून है. किताबों मे…और पढ़ें

प्रवीण सिंह साल 2015 से जर्नलिज्म कर रहे हैं. न्यूज18 हिंदी के करियर/एजुकेशन/जॉब्स सेक्शन में साल 2021 से काम कर रहे हैं. इन्हें फोटोग्राफी करने, किताबें पढ़ने, बाईक से लंबी यात्राएं करने का जुनून है. किताबों मे… और पढ़ें

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MPPSC ने दिया झटका, EWS उम्मीदवारों को अब नहीं मिलेगी उम्र सीमा में छूट



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