मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर लगाई रोक

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर लगाई रोक


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Jabalpur High Court On Paramedical College : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों को दी जा रही मान्यता पर रोक लगा दी है. 24 जुलाई को अब मामले की अगली सुनवाई होगी.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला.

हाइलाइट्स

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
  • पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर लगाई रोक
  • 24 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई
जबलपुर. मध्य प्रदेश हाइकोर्ट की जबलपुर बेंच ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर रोक लगा दी है. हाइकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बैक डेट में पैरामेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी. इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और मान्यता देने पर रोक लगा दी. दरअसल याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने नर्सिंग घोटाले की तरह पैरामेडिकल कॉलेजों में भी घोटाला होने की आशंका जताई थी. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि साल 2023-24 और 2024 – 25 सत्र निकल चुका है. साल 2025 में इन बीते हुए सत्र के लिए पैरामेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी जा रही है.

बता दें कि साल 2023 सत्र की मान्यता बैकडेट में दी जा रही थी. इतना ही नहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी में बिना छात्रों के एनरोलमेंट के ही एडमिशन दिए जा रहे थे. इस अनियमितता को देखते हुए हाईकोर्ट ने मान्यता पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

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24 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश के कई पैरामेडिकल कॉलेजों ने मान्यता लिए बिना ही छात्रों के एडमिशन भी शुरू कर दिए थे. इसके बाद अब मान्यता के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं और इन कॉलेजों का वेरिफिकेशन किए बिना ही मान्यता भी दी जा रही है, जिससे नर्सिंग घोटाले की तरह एक और घोटाला होने की आशंकाएं प्रबल हो रही है. बहरहाल कोर्ट ने मान्यता संबंधी सभी प्रक्रिया रोकने के निर्देश देते हुए 24 जुलाई को अगली सुनवाई तय कर दी है.

Preeti George

Preeti George is lead content writer at hindi.news18.com having experience of more than 5 years in digital media. After completing her masters from Kushabhau Thakre Journalism university, she worked in various …और पढ़ें

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