हरदा में उर्वरक निरीक्षक सह सहायक संचालक कृषि भागवत सिंह ने बिना दस्तावेज यूरिया परिवहन करने पर एक ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दर्ज किया गया है।
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15 जुलाई को वन जांच केंद्र मोरगढ़ी के पास गाड़ी क्रमांक MP04 GB 8001 में यूरिया ढोने की सूचना मिली थी। सूचना पर खिरकिया के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने वाहन को रोका और जांच की। ट्रक में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के 328 बैग यूरिया पाए गए, जो खंडवा की ओर ले जाए जा रहे थे।
ड्राइवर के पास कोई वैध कागज नहीं थे पूछताछ में चालक रितिक प्रजापति निवासी दामजीपुरा, बैतूल ने बताया कि वह सीहोर जिले के मेवाड़ा कृषि सेवा केंद्र से यूरिया लेकर बैतूल के किसानों के लिए जा रहा था। उसने नसरूल्लागंज, छीपानेर, करताना, हरदा, टिमरनी, मगरधा, सिराली, चारूवा और मोरगढ़ी होते हुए बैतूल पहुंचने की बात कही। लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं थे।
जब्त ट्रक।
सीहोर की दो दुकानों का लिया नाम सूत्रों के अनुसार, चालक ने पुलिस को सीहोर की दो दुकानों से यूरिया लेने की बात बताई है। फिलहाल पुलिस उन दुकानों की पहचान और जांच में लगी है। वाहन को छीपाबड़ थाने में खड़ा कर पंचनामा बनाया गया है।