आमसभा में बोलते हुए विधायक मेश्राम
मध्यप्रदेश के सिंगरौली के देवसर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ जबलपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि का केस रजिस्टर कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। मामला सार्वजनिक सभा में सिंगरौली के ज
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पीड़ित ने इसे अपनी मानहानि बताकर एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसी परिवाद पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और ना सिर्फ भाजपा विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है बल्कि बयान के लिए उन्हें कोर्ट में भी तलब कर लिया है।
लोगों को भड़काने और कमीशन के लगाए थे आरोप
आरोप है कि विधायक राजेंद्र मेश्राम ने सभा में उपस्थित लोगों के बीच देवेन्द्र कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कंपनी के खिलाफ लोगों को भड़काता है, कमीशन मांगता है और ‘चोर’ कहते हुए अपमानित किया। विधायक ने यहां तक कह दिया कि उसके दादा ने उसका नाम गलत रख दिया, इसे ‘चोर पाठक’ होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र को लूट रहा है। इसे जीने का अधिकार नहीं है। विधायक की इस टिप्पणी से सभा में मौजूद लोगों को काफी आपत्ति हुई। बाद में सभा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।