हनुमान क्षेत्र के गोपला गांव में पत्थर खदान।
मऊगंज जिले में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने गोपला के रहने वाले सुशील पटेल पर 3 करोड़ 32 हजार रुपए की वसूली का आदेश दिया है।
.
यह राशि पहले लगाई गई 1.50 करोड़ की शास्ति का दोगुना है। शास्ति राशि समय पर जमा न करने के कारण यह वसूली की जा रही है। कलेक्टर ने हनुमना तहसीलदार को चल-अचल संपत्तियां चिह्नित कर तुरंत वसूली शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
फर्शी पत्थर, बोल्डर उत्खनन करने पर कार्रवाई
जांच समिति ने गोपला गांव में निरीक्षण किया था। रिपोर्ट में सामने आया कि सुशील पटेल ने फर्शी पत्थर, बोल्डर और अन्य खनिजों का अवैध उत्खनन किया। उन्होंने नए खनन स्थल खोदे और पुराने क्षेत्रों में बिना अनुमति खनिजों का भंडारण भी किया।
प्रशासन की तरफ से कहा गया कि खनिज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे मामलों में कोई लापरवाही नहीं की जाएगी।