हाईकोर्ट ने खारिज की सहायक खनिज अधिकारी की याचिका: कहा-ऐसा प्रतीत होता है वे ग्वालियर छोड़ना नहीं चाहते, स्थानांतरण आदेश में कमी नहीं – Gwalior News

हाईकोर्ट ने खारिज की सहायक खनिज अधिकारी की याचिका:  कहा-ऐसा प्रतीत होता है वे ग्वालियर छोड़ना नहीं चाहते, स्थानांतरण आदेश में कमी नहीं – Gwalior News



ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सहायक खनिज अधिकारी राजेश कुमार गंगेले के ट्रांसफर आदेश के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने ट्रांसफर आदेश को दुर्भावनापूर्ण बताया था। लेकिन कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है।

.

साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्वालियर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस याचिका के अलावा कोर्ट ने सहायक खनिज अधिकारी गंगेले के पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेश को भी निरस्त कर दिया है।

17 जून को श्योपुर हुआ था तबादला

दरअसल, ग्वालियर के सहायक खनिज अधिकारी राजेश कुमार गंगेले का 17 जून 2025 को श्योपुर के जिला खनिज अधिकारी पद पर स्थानांतरण किया गया है। अपने ट्रांसफर आदेश को राजेश कुमार गंगेले ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तर्क था कि उनका ट्रांसफर दुर्भावनापूर्ण से किया गया है। इसमें न तो हाईकोर्ट के एक आदेश को देखा गया बल्कि उस आदेश की अनदेखी की गई है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। सहायक खनिज अधिकारी की याचिका का शासन की ओर से पुरजोर विरोध किया गया है।

3 साल का कार्यकाल भी पूरा कर लिया कोर्ट ने माना कि गंगेले का श्योपुर में उच्च पद पर स्थानांतरण हुआ है। स्थानांतरण प्रशासनिक है। उन्हें अक्टूबर 2022 में ग्वालियर में पदस्थ किया था। वे 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ऐसे में अब यह नहीं कहा जा सकता है कि अल्प समय में स्थानांतरण किया है।

मंत्री के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री ने स्थानांतरण किया है इसलिए हस्तक्षेप का मामला नहीं बनता है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गंगेले की दोनों याचिकाएं खारिज कर दी। उनकी एक याचिका 2024 से लंबित थी। उन्होंने तब भी एक स्थानांतरण के आदेश के खिलाफ दायर की थी।



Source link