रामनगर क्षेत्र स्थित लखनलाल बिजोरिया विद्या मंदिर।
खंडवा के लखनलाल बिजोरिया विद्या मंदिर के संचालन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को तलब किया है। उन्हें एक हफ्ते के भीतर कोर्ट के समक्ष पेश होकर जवाब प्रस्तुत करना होगा। मामला रामनगर क्षेत्र में बगीचे की जमीन पर हायर सेकेंडरी स्कूल के स
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सोमवार को इसी मामले की सुनवाई के दौरान जबलपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश विशाल मिश्रा की बेंच ने एक आदेश जारी किया है। कहा कि यह याचिका 2018 से लंबित है और शासन द्वारा आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, अंतिम अवसर के रूप में, शासन को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया जाता है। जिसमें न्यायालय द्वारा उठाए गए सवालों का स्पष्टीकरण दिया जाए। ऐसा न करने पर जिला शिक्षा अधिकारी खंडवा को अगली तारीख पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
स्कूल प्रबंधन की दलील- परिसर बदल लेंगे, 330 छात्र पढ़ रहे स्कूल प्रबंधन ने कोर्ट के सामने रखी अपनी दलीलों में कहा कि उन्हें स्कूल निर्माण के लिए अलग से जमीन आवंटित की गई है। हालांकि, बुनियादी ढांचा तैयार करने और निर्माण में कुछ समय लगेगा।
उनका कहना है कि वे स्कूल को किराए के परिसर में स्थानांतरित कर देंगे। क्योंकि आज की तारीख में स्कूल में 330 छात्र पढ़ रहे हैं। अगर स्कूल इसी तरह बंद हो गया तो उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। यह स्कूल साल 1997 से चल रहा है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक किसी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।