गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र में महिला पटवारी से मारपीट, सरकारी नक्शे फाड़ने और मोबाइल लूटने के मामले में कोर्ट ने पिता और उसके तीन बेटों को सोमवार को चार-चार साल की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर 1,500-1,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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यह मामला वर्ष 2020 का है। 28 दिसंबर को पटवारी सुमन ओझा ने आरोन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि ग्राम रूसिया निवासी राजेंद्र पिता रामकिशन की जमीन के सीमांकन के लिए वह मौके पर पहुंची थीं। उनके साथ राजस्व निरीक्षक और पटवारी राजेश साहू भी मौजूद थे।
धक्का-मुक्की कर मोबाइल छीन लिया था सीमांकन के दौरान दोपहर करीब 2 बजे राजेंद्र, नीरज, राघेश्याम और उनके पिता रामकिशन ओझा मौके पर पहुंचे और सीमांकन को लेकर विवाद करने लगे। उन्होंने कहा कि सीमांकन उनके अनुसार होगा। जब पटवारी ने समझाया कि कार्य सरकारी नक्शे के अनुसार होगा, तो चारों आरोपियों ने गाली-गलौच और धक्का-मुक्की शुरू कर दी।
इस दौरान सरकारी मोबाइल फोन, जिसमें शासकीय डेटा था, नीरज ओझा ने छीन लिया। साथ ही खसरा और शासकीय नक्शे फाड़ दिए। आरोपियों ने पटवारी को सरकारी कार्य करने से रोका।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने चारों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, लूट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल और फाड़े गए नक्शे भी बरामद किए। विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी माना। अदालत ने टिप्पणी की कि एक महिला शासकीय अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार करना निंदनीय है और यह किसी भी प्रकार की सहानुभूति के योग्य नहीं है।
कोर्ट ने आरोपी रामकिशन ओझा (71), राजेंद्र (49), नीरज (47) और राघेश्याम (42) को चार-चार साल की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मुकेश जैन ने पैरवी की।