फसल की नो टेंशन! किसान भाई इस तारीख से पहले करा लें बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन

फसल की नो टेंशन! किसान भाई इस तारीख से पहले करा लें बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन


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Agriculture News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए बीमा पंजीकरण की शुरुआत हो गई है. किसान भाई फसल बीमा करा सकते हैं. खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद योजना है. खरीफ फसलों के लिए बीमा रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है. इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है.

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इच्छुक किसान भाई अंतिम तारीख से पहले अपने पटवारी हल्का की अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं. खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि की मात्रा का अधिकतम दो प्रतिशत प्रीमियम किसान भाइयों द्वारा दिया जाता है.

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शेष प्रीमियम राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है. योजना के प्रावधान अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकार सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा कवरेज प्राप्त करने हेतु पात्र हैं. अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा.

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किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले की समस्त सहकारी समितियों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित कॉमन सर्विस, जिले के समस्त बैंक, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप फसल बीमा पोर्टल https://www.pmfby.gov.in, एआईसी प्रतिनिधि और उर्वरक नगद विक्रय केंद्र के माध्यम से और स्वयं कृषक फसल बीमा पोर्टल पर जाकर पंजीयन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक करवा सकते हैं.

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फसल बीमा का लाभ पाने के लिए भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, बुआई प्रमाण पत्र की प्रति (कृषि विस्तार अधिकारी सरपंच व सचिव द्वारा सत्यापित) और मोबाइल नंबर होना जरूरी है.

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केसीसी ऋणी किसान पिछले वर्ष से अपनी फसल परिवर्तन की सूचना 29 जुलाई तक बैंक को दे सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए किसान भाई कृषि रक्षक पोर्टल 14447 पर संपर्क कर सकते हैं.

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किसान भाइयों से अपील है कि फसल बीमा का लाभ लेने के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में बोई गई अधिसूचित फसलों का बीमा जरूर कराएं.

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किसान भाई ज्यादा जानकारी के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या समीपस्थ बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं.

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