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Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब कई अहम रास्तों पर ई-रिक्शा दौड़ते नजर नहीं आएंगे. भोपाल ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार बुधवार यानी 23 जुलाई से शहर के कुछ खास रास्तों पर ई-रिक्शा को बैन कर दिया गया है.
इनमें राजधानी भोपाल की सबसे व्यस्ततम और अहम वीवीआईपी 12 सड़कें शामिल हैं. कुल दूरी की बात की जाए, तो यह तकरीबन 25.5 किमी लंबी होगी. इससे पहले 27 जून को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर के कई इलाकों में ई-रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था.

अब भोपाल ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन सभी मार्गों को दो पैमानों पर तय किया है, जिसमें ई-रिक्शा को जिन मार्गों पर बंद किया गया है, वहां पहले से ही सिटी बस और ऑटो संचालित किए जा रहे हैं. मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा की ज्यादा संख्या होने के चलते आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं.

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते तक प्रतिबंधित मार्गों पर ई-रिक्शा चलाने और पार्क करने वाले चालकों को समझाइश दी जाएगी. इसके बाद ऐसे ई-रिक्शा चालकों पर चालानी कार्रवाई होगी.

भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने शहर के स्टेट हैंगर से लेकर भोपाल टॉकीज, अल्पना सिनेप्लेक्स, बोट क्लब, पॉलिटेक्निक चौराहा, रोशनपुरा चौराहा, राज भवन, अपेक्स बैंक, बोर्ड ऑफिस चौराहा और जीजी फ्लाईओवर जैसे इलाकों में ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया है.

साथ ही वंदे मातरम चौराहे से 10 नंबर स्टॉप, 10 नंबर से नेशनल अस्पताल, 10 नंबर से साढ़े 10 नंबर, सेंटर प्वाइंट से रोशनपुरा और काटजू अस्पताल तिराहा से रंगमहल तक भी ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे.

भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार से ही ई-रिक्शा से स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया था. ऐसे में अब शहर के अन्य रूटों पर भी ई-रिक्शा के प्रतिबंधित होने के बाद रिक्शा चालकों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है.

वर्तमान में शहर में 12 हजार से ज्यादा ई-रिक्शा अलग-अलग सड़कों पर दौड़ रहे हैं. पीक ऑवर्स में ई-रिक्शा से भी ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है. भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने प्रतिबंधित मार्गों पर ई-रिक्शा चलते मिलने पर पुलिस से शिकायत करने की बात भी कही है.

इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से फोन नंबर जारी किए गए हैं. इसके तहत आम नागरिक 0755-2677340 और 2443850 फोन नंबर पर कॉल कर सूचना दे सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऐसे वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी.