राजगढ़ में पति, सास-ससुर, ननद और देवर को उम्रकैद: 5 साल पहले नवविवाहिता को दहेज के लिए जिंदा जलाया था – rajgarh (MP) News

राजगढ़ में पति, सास-ससुर, ननद और देवर को उम्रकैद:  5 साल पहले नवविवाहिता को दहेज के लिए जिंदा जलाया था – rajgarh (MP) News



राजगढ़ जिले के माचलपुर में पांच साल पहले दहेज की मांग को लेकर एक नवविवाहिता को जिंदा जला दिया गया था। शुक्रवार को न्यायालय ने इस मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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मामला 2020 का है जब 22 वर्षीय रानो बी की शादी पीपल्या कुल्मी गांव में हुई थी। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। 29 फरवरी 2020 को स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। गंभीर रूप से झुलसी रानो बी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

पति, सास-ससुर, ननद और देवर जेल जाएंगे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा की अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें धारा 302 में उम्रकैद, 498A में एक साल कारावास और 2500 रुपए का जुर्माना सुनाया है। दोषियों में रानो के पति जावेद, ससुर अली हुसैन, ननद मुस्कान, देवर बबलू और सास आमनाबी शामिल हैं। सभी आरोपी पीपल्या कुल्मी गांव में ही रहते हैं।

सरकारी वकील विजय सिंह सिसोदिया ने बताया कि मामले की विवेचना, साक्ष्य संकलन और अदालत में प्रभावी पैरवी के चलते सभी आरोपियों को दोषी सिद्ध किया गया। उन्होंने कहा कि यह फैसला समाज के उन लोगों के लिए चेतावनी है जो बहू-बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। करीब पांच वर्षों तक यह केस न्यायालय में चला और अंत में दोषियों को उनके अपराध की सजा मिली।



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