बाल कल्याण समिति ने सीएमएचओ को पत्र जारी कर कार्रवाई की है।
बड़वानी जिले के राजपुर नगर और आसपास के क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में नागरिकों और खास रूप से बच्चों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। इस गंभीर हालात का संज्ञान लेते शनिवार को बाल कल्याण समिति ने कार्रवाई की है।
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समिति ने सीएमएचओ को पत्र जारी कर जरुरी मेडिकल सुविधाएं, टीकाकरण और आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। समिति ने स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाएं बच्चों को संकटग्रस्त बालक की श्रेणी में लाती हैं।
सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध कराने के निर्देश
समिति ने सीएमएचओ से कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 30 और 31 के अनुसार पीड़ित बच्चों को तुरंत मेडिकल और संरक्षण देना अनिवार्य है। समिति ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोब्युलिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
24 घंटे के भीतर टीकाकरण शुरू करने के निर्देश
चेहरे या सिर पर काटने के मामलों को डब्ल्यूएचओ की श्रेणी-03 मानते हुए आरआईजी टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाए। पहले 24 घंटे के भीतर टीकाकरण शुरू करने और कोई डोज न छूटने का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।
समिति ने नगर परिषद और पशु चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर आवारा कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी और टीकाकरण का अभियान चलाने का आदेश दिया है। मानसिक रूप से प्रभावित बच्चों को सलाह और इलाज की सुविधा देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
टीम ने निर्देश पत्र जिला कलेक्टर और महिला एवं बाल विकास विभाग को भी भेजा गया है।
प्राथमिक कार्रवाई की जानकारी तीन दिन के अंदर देने के निर्देश
बाल कल्याण समिति ने इस मामले में की गई प्राथमिक कार्रवाई की जानकारी तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश पत्र जिला कलेक्टर और महिला एवं बाल विकास विभाग को भी भेजा गया है।