तीन श्रेणियों में बांटा गया लाभ
बैंकिंग सेक्टर से जुड़े विनय सिंह चौहान ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि इस योजना को तीन आय वर्गों में बांटा गया है जिसमे ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एलआईजी लोअर इनकम ग्रुप और एमआईजी मिडिल इनकम ग्रुप शामिल है. ईडब्ल्यूएस श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है. एलआईजी के अंतर्गत वे परिवार आते हैं जिनकी आय ₹6 लाख तक है. वहीं एमआईजी श्रेणी में ₹9 लाख तक सालाना आय वाले लोग शामिल हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र आवेदकों को ब्याज पर सब्सिडी का लाभ भी मिलता है. एक्सपर्ट ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने पहले घर का सपना देख रहे हैं. इस योजना के तहत अधिकतम ₹1.80 लाख की ब्याज सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी 4% की दर से पहले ₹8 लाख तक के ऋण पर लागू होती है. सब्सिडी की राशि लाभार्थी के लोन खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पाँच वार्षिक किश्तों में जमा होती है.
कैसे करें आवेदन
आवेदन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाई गई है. ऑनलाइन आवेदन के लिए [https://pmay-urban.gov.in](https://pmay-urban.gov.in) पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. ऑफलाइन आवेदन के लिए राज्य सरकार के शहरी निकाय कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या किसी भी अधिकृत बैंक शाखा से आवेदन किया जा सकता है.
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
* आधार कार्ड
* पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस)
* पता प्रमाण (वोटर आईडी, बिजली/पानी बिल)
* आय प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट, ITR, फॉर्म 16)
* संपत्ति दस्तावेज (आवंटन पत्र, एग्रीमेंट कॉपी)
* बैंक खाता विवरण
* स्व-प्रमाण पत्र कि आवेदक के नाम कोई पक्का घर नहीं है
इस योजना का लाभ लेने के लिए यह भी आवश्यक है कि जिस प्रॉपर्टी के लिए आवेदन किया जा रहा है उसकी कुल कीमत ₹25 लाख से अधिक न हो.
पीएम आवास योजना 2.0 उन लाखों परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो किराए के मकानों या अस्थायी झोपड़ियों में रह रहे हैं. यदि आप भी अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो यह योजना आपके लिए बड़ा सहारा बन सकती है.