ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर 90 दिनों के भीतर पुनर्विचार किया जाए।
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यह मामला अनुज चौहान से संबंधित है, जिनके पिता उमेद्र सिंह चौहान जल संसाधन विभाग में हेल्पर के पद पर कार्यरत थे। साल 2016 में उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद अनुज ने 12 सितंबर 2016 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। विभाग ने उनका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें अगस्त 2016 की नीति का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस पर अनुज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता देवेश शर्मा ने कोर्ट में तर्क दिया कि विभाग ने 31 अगस्त 2016 को कार्यभारित कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश के बाद अनुज ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, अतः उन्हें नीति का लाभ मिलना चाहिए।
अधिवक्ता ने यह भी कहा कि विभाग ने अनुज का आवेदन अनुचित रूप से खारिज किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विभाग को आदेश दिया कि वह आवेदन पर फिर से विचार करे। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पहले 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाए।