पन्ना में 30 जून 2024 को इंद्रपुरी कॉलोनी स्थित एक घर से 825 किलोग्राम नकली घी जब्त किया गया था। इस घी के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें यह अमानक पाया गया।
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मामले की सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर, जिला पन्ना ने आरोपी इंद्रजीत गुप्ता पर 1 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। साथ ही जब्त किए गए घी को नष्ट करने का आदेश भी दिया। इस आदेश के अनुसार 28 जुलाई 2025 को नगरपालिका प्रशासन ने नष्ट किया।
जब्त किए गए मिलावटी घी की कीमत लगभग 5 लाख 80 हजार 300 रुपए आंकी गई थी। न्यायालय के आदेश के पालन में घटनास्थल पर शील्ड कर रखे गए घी को नगरपालिका की कचरा संग्रह वाहन में लेकर नष्ट किया गया।
इस कार्रवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला पन्ना द्वारा अधिकृत डॉक्टर दिनेश प्रसाद प्रजापति, खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजेश कुमार राय और नगरपालिका का अमला उपस्थित रहा।