सरकारी बोरबेल पर पानी भरने के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या करने वाले चार आरोपियों को जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें दो आरोपी मृतक के चाचा और दो चचेरे भाई हैं वारदात 12 मार्च 2021 को महू के ग्राम चिकैली में हुई थी। यहां लखन अपने परिवार
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घटना वाली शाम 6 बजे उमराव व उसके बेटों ने लखन व उसके पिता के साथ मारपीट की थी। फिर रात 11.30 बजे लखन, उसके पिता राजू तथा रिश्तेदार विजय घर के पास बैठे थे। तभी थाने पर रिपोर्ट करने की बात को लेकर काका उमराव हाथ में कुल्हाड़ी, सिद्धू, सोनू, राकेश व विजय हाथ में डंडे लेकर आए। सभी गालियां देते हुए बोले कि थाने में झूठी रिपोर्ट की है, आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
फिर सभी ने लखन और विजय को डंडों से मारना शुरू कर दिया जिससे उन्हें चोटें आईं। उमराव ने राजू को गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी जिससे काफी खून बहने लगा और वह वहीं गिर गया। फिर कई लोग आ गए और बीचबचाव करने लगे। तभी आरोपी वहां से अपने-अपने वाहनों से भाग गए जबकि इधर लोग राजू को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरो ने उसे मृत घोषित कर दिया।
उम्रकैद और सश्रम कारावास
मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147 ,148 ,323/149 ,302/149 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। फिर कोर्ट में चालान पेश किया। एक आरोपी नाबालिग होने से उसका चालान बाल न्यायालस मे पेश किया गय।
सोमवार को कोर्ट ने आरोपी उमराव (50), राकेश (25) सिद्धू (60) और विजय (30) को हत्या में दोषी पाते हुए उम्रकैद और धारा 147,148 में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 323 सहपठित धारा 149 में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक आनंद नेमा ने की।