भोपाल-इंदौर में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल: 1 अगस्त से फैसला लागू; मेयर भार्गव बोले- सरकारी ऑफिसों में भी नहीं मिले एंट्री – Bhopal News

भोपाल-इंदौर में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल:  1 अगस्त से फैसला लागू; मेयर भार्गव बोले- सरकारी ऑफिसों में भी नहीं मिले एंट्री – Bhopal News


भोपाल-इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा।

भोपाल और इंदौर में अब बिना हेलमेट के टू व्हीलर्स चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। सीएनजी पंप पर भी गैस नहीं भरी जाएगी। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को यह आदेश जारी किए।

.

जिले में सड़क हादसों के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है। डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि पंप संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो बिना हेलमेट पेट्रोल लेगा उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कलेक्टर आशीष सिंह को पत्र लिख कर सभी शासकीय कार्यालयों में भी हेलमेट अनिवार्य करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट लोगों को एंट्री नहीं दी जाए।

बता दें भोपाल में कुल 192 पेट्रोल पंप है। जहां हर रोज पेट्रोल और डीजल की खपत 21 लाख लीटर है। इनमें से आधी से ज्यादा पेट्रोल की खपत होती है। अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यानी, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है।

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बुधवार को यह आदेश जारी किए।

सरकार के आदेश के बाद निर्णय कलेक्टर के आदेश में कहा है कि इस संबंध में समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक अनिवार्य रूप से ISI मार्क हेलमेट पहनेगा। बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर्स चलाने से हादसे की संभावना बनी रहती है। कलेक्टर ने एकपक्षीय आदेश जारी किया है।

इमरजेंसी में मिले सकेगी छूट

  • प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त होंगे।
  • यह आदेश 1 अगस्त 25 से लागू होगा। 29 सितंबर 25 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा।
  • इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था और संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-23 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी।

बिना हेलमेट आने वालों पर क्या कार्रवाई? पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर पंप संचालक पर तो कार्रवाई करेगी, लेकिन जो पेट्रोल ले रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? सड़क पर पुलिस बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को नहीं पकड़ पा रही है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए।

सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने मंगलवार को इंदौर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली थी। इस दौरान उन्होंने कुछ जरूरी निर्देश दिए थे।

  • सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए।
  • अगले 6 महीनों में सुधार के लिए रणनीति तैयार की जाए ताकि सकारात्मक बदलाव और नतीजे देखने को मिलें।
सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने इंदौर में अफसरों की बैठक ली थी।

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने इंदौर में अफसरों की बैठक ली थी।

न्यायमूर्ति सप्रे ने कहा था कि इंदौर में लोगों को हेलमेट पहनने की आदत डालनी चाहिए। सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। लोक परिवहन के साधन बढ़ाए जाएं ताकि सड़कों पर छोटे निजी वाहनों की भीड़ कम हो। पुलिस, सरकारी कर्मचारी और विद्यार्थी जब भी वाहन चलाएं, तो हेलमेट पहनना अनिवार्य हो।



Source link