बीमार महिला का युवक ने करवाया इलाज, छिन गया सुख-चैन, 13 महीने रहना पड़ा जेल में, जानें क्यों

बीमार महिला का युवक ने करवाया इलाज, छिन गया सुख-चैन, 13 महीने रहना पड़ा जेल में, जानें क्यों


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Bhopal News : भोपाल में रहने वाले दिहड़ी मजदूर राजेश विश्वकर्मा अपने पड़ोस में रहने वाली बीमार महिला को अस्पताल लेकर गया. काम को उसने इंसानियत के नाते ही किया था. लेकिन इस नेक काम की सजा उसे पुलिस ने दी. राजेश को…और पढ़ें

भोपाल में दिहड़ी मजदूर राजेश विश्वकर्मा को बिना कोई जुर्म के पूरे 395 दिन जेल में रहना पड़ा.
भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक दिहाड़ी मजदूर राजेश विश्वकर्मा ने एक बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाया. इस नेक काम की सजा राजेश को मिली. उसे 13 महीनों तक जेल में रहना पड़ा. महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. राजेश को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वह बेकसूर था. बात 16 जून 2024 की है. राजेश के पड़ोस में रहने वाली आशा यादव नाम की तबीयत खराब थी. राजेश से उसने मदद मांगी तो इंसानियत के नाते वह आशा देवी को अस्पताल लेकर गया. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. अगले ही दिन सुबह-सुबह पुलिस राजेश के घर पहुंच गई. बिना पोस्टमार्टम और जांच के उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. राजेश के पास पैसे नहीं थे तो वह वकील भी नहीं कर पाया. नौ दिन तक उसे थाने में रखा गया. फिर जेल भेज दिया गया.. राजेश जिस किराए के कमरे में रहता था, पुलिस ने उसे बंद कर दिया. इस तरह से राजेश बेघर हो गया. सरकारी वकील रीना वर्मा ने राजेश का केस लड़ा. राजेश को अदालत ने निर्दोष पाया है. रीना ने बताया कि महिला की मौत बीमारी से हुई थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज नहीं जुटाए. यह तक यह स्पष्ट नहीं था कि महिला कौन थी. पुलिस ने जांच में भारी लापरवाही की.

घटना के बारे में बताते समय राजेश की आंखों में आंसू आ गए. वो बताते हैं, ‘मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं वकील भी नहीं कर पाया. मैं तो बेकसूर था लेकिन पुलिस ने हत्यारोपी बताकर जेल में रख दिया. घर खाली करने का भी पुलिस ने मुझे मौका नहीं दिया. बस ताला लगवा दिया.’ बहन कमलेश विश्वकर्मा ने बताया कि मुझे नौ दिनों बाद भाई की गिरफ्तारी का पता चला. पुलिस वालों ने मुझे फोन करके कोर्ट बुलाया था. घर में अकेले थी तो नहीं जा पाई. एक हफ्ते बाद जब भाई से मिलने गई पहुंची तो उसने पूरी कहानी बताई.

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कोर्ट ने राजेश को निर्दोष करार दिया

दरअसल, आशा देवी की पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना बताया गया लेकिन उसके शरीर या आसपास किसी के भी फिंगर प्रिंट नहीं मिले. घटना के समय मृतका और आरोपी एक साथ थे, इसका कोई पुख्ता साक्ष्य भी नहीं मिला. कोर्ट ने निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया. 13 महीने बाद कानूनी सहायता मिली तो राजेश की जेल से रिहाई हो पाई है लेकिंज अभी भी उसे इंसाफ नहीं मिला है. अब वह बेरोजगार हो गया है.

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राजेश के साथ हुए नाइंसाफ की कहानी बेहद दर्दनाक

जेल जाने की वजह से कोई उसे काम नहीं दे रहा. राजेश के साथ हुए नाइंसाफ की कहानी बेहद दर्दनाक है. जेल में रहने की वजह से वह 13 महीने से घर का किराया नहीं चुका पाया है. मध्य प्रदेश में राजेश का केस एक बानगी भर है. प्रदेश की जेलों में करीब 6,185 कैदी अंडरट्रायल हैं. एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. राजेश की आंखें एक ही सवाल का जवाब चाहती हैं कि उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

Chaturesh Tiwari

An accomplished digital content creator and Planner. Creating enhanced news content for online and social media. Having more than 10 years experience in the field of Journalism. Done Master of Journalism from M…और पढ़ें

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