खाद का भण्डार करने वाले और मालिक पर केस: अवैध यूरिया का परिवहन करने पर FIR; बिना पंजीकृत लाइसेंस उर्वरक खरीदा था – Ashoknagar News

खाद का भण्डार करने वाले और मालिक पर केस:  अवैध यूरिया का परिवहन करने पर FIR; बिना पंजीकृत लाइसेंस उर्वरक खरीदा था – Ashoknagar News



अशोकनगर के बहादुरपुर थाना पुलिस ने शनिवार शाम अवैध रूप से यूरिया उर्वरक के परिवहन और भंडारण के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकास खंड मुंगावली, प्रदीप गर्ग द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर की गई।

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एफआईआर के अनुसार, फरियादी अधिकारी ने शनिवार को थाना प्रभारी को आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया कि बंगला चौराहा स्थित मेसर्स आरव खाद भंडार के प्रोपराइटर मोहित जैन और भंडारणकर्ता सुनील जैन ने नियमों का उल्लंघन किया है। सुनील जैन घाट बमूरिया के निवासी हैं।

प्राथमिक जांच में पाया गया कि उक्त फर्म ने अपने लाइसेंस में पंजीकृत बिना महाकाल ट्रेडर्स से उर्वरक खरीदा था। साथ ही बिना पूर्व सूचना के यूरिया का अवैध परिवहन और भंडारण किया गया। आरोपियों ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 व 35 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 का उल्लंघन किया है।

यह कार्यवाही उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला अशोकनगर के निर्देश पर की गई है। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उर्वरक जैसे आवश्यक कृषि संसाधनों की कालाबाजारी और अनियमित वितरण को सख्ती से रोका जाएगा।



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