अब शपथ पत्र पर 50 रुपये के बजाय 200 रुपये और संपत्ति खरीद के एग्रीमेंट पर 1000 के बदले 5000 रुपये का स्टाम्प लगेगा. इतना ही नहीं रजिस्ट्री अधिनियम में बदलाव किया गया है. इसके बाद अब होम लोन, कृषि ऋण खत्म होने पर बैंक को दस्तावेज ऑनलाइन भेजने की जिम्मेदारी दी गई है. इसके बाद अब पक्षकार को अब रजिस्ट्री दोबारा कराने की जरूरत नहीं होगी. अब पूरी प्रोसेस ई-फाइलिंग के जरिए की जाएगी. इसके लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 में बदलाव कर डीगंज की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है.
दस्तावेज पहले अब बढ़ोतरी
अमल संपत्ति के लिए एग्रीमेंट (बिना कब्जा) 1000 5000 400%
सहमति विलेख (कंसेंट डीडी) 1000 5000 400%
रिवॉल्वर, पिस्टल लाइसेंस 5000 10,000 100%
सहोदारी बिलेख (पार्टनरशिप डीड) 2000 5000 150%
पॉवर ऑफ अटॉनी (अधिक ट्रांजेक्शन) 1000 5000 500 %
एफीडेविट में 50 रुपये की जगह पर 200 रुपये स्टांप शुल्क
रेंट एग्रीमेंट में 500 रुपए की जगह पर 1000 का स्टांप शुल्क
प्रॉपर्टी एग्रीमेंट में 1000 की जगह 5000 का शुल्क
शस्त्र लाइसेंस पर 5 हजार की बजाए 10 हजार का स्टांप शुल्क