श्योपुर में 11 चालकों पर लगा 23,500 रुपए का जुर्माना: मेडिकल किट, फायर यंत्र, ओवरलोडिंग के नियम उल्लंघन पर कार्रवाई – Sheopur News

श्योपुर में 11 चालकों पर लगा 23,500 रुपए का जुर्माना:  मेडिकल किट, फायर यंत्र, ओवरलोडिंग के नियम उल्लंघन पर कार्रवाई – Sheopur News



श्योपुर में बसों पर चला पुलिस का डंडा, 11 चालकों पर 23,500 रुपए का जुर्माना

श्योपुर में पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देश पर यातायात पुलिस ने गुरुवार को यात्री और स्कूल बसों के खिलाफ विशेष चैकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 बस चालकों पर कुल 23 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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थाना प्रभारी यातायात संजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में बसों की सघन जांच की गई। चेकिंग के दौरान बालाजी बस में क्षमता से अधिक 80 सवारी मिलीं। इस बस की अधिकतम सीमा 30 यात्री थी। 50 अतिरिक्त सवारियों के लिए 10,000 रुपए का चालान किया गया।

आस्था बस में 15 अतिरिक्त सवारियों के लिए 3,000 रुपए और सफर बस में 5 अतिरिक्त सवारियों के लिए 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। एक अन्य बस बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के पाई गई, जिस पर 5,000 रुपए का न्यायालय चालान बनाया गया।

इसके अलावा, पांच स्कूली बसें बिना मेडिकल किट और अग्निशमन यंत्र के पाई गईं। दो मिनी स्कूल बसों के चालक बिना सीट बेल्ट वाहन चलाते पकड़े गए। इन सभी पर भी नियमानुसार जुर्माना लगाया गया।

पुलिस ने सभी बस चालकों और संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे ओवरलोडिंग न करें। बस की छतों पर सवारी न बैठाएं। वाहन चलाते समय सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे बीमा, फिटनेस, परमिट, लाइसेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र साथ रखें।

यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। निर्धारित गति सीमा में सुरक्षित वाहन चलाएं।



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