Last Updated:
भोपाल. यदि आप मध्य प्रदेश के वासी हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सोच रहे हैं तो आपको आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक में हुई संशोधन की जानकारी दी है.
दरअसल, विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने नए बिल को लेकर जानकारी दी है. मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक में एक बड़ा संशोधन किया गया है.

इसके तहत नागरिकों के ड्राइविंग लाइसेंस वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड अब घर पर ही पहुंच जाएंगे. जिस तरह से पासपोर्ट सीधे आपके घर पर पहुंच जाते हैं. ठीक वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड भी ऑनलाइन आवेदन के बाद सीधे आपके घर पहुंच जाएंगे.

मंत्री का कहना है कि परिवहन कार्यालयों को पारदर्शी बनाने के लिए और पेनाल्टी की वसूली में नगद कलेक्शन बंद करने इस व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है. बता दें, अब मशीन के माध्यम से ऑनलाइन पेनल्टी वसूल की जा रही है.

साथ ही परमिट व्यवस्था भी सुलभ बनाने पर विचार किया जा रहा है. वर्तमान समय में 10 लख रुपए से कम कीमत वाले पेट्रोल वाहनों पर सबसे कम टैक्स लिया जाता है. यहां 8% तक टैक्स लिया जाता है.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए से कम कीमत वाले पेट्रोल वाहनों पर 9%, छत्तीसगढ़ में 10%, राजस्थान में 10% और महाराष्ट्र में 11% तक टैक्स वसूला जाता है. इसके अतिरिक्त दिसंबर महीने से परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के लिए कॉन्टैक्ट-लेस डिजिटल रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे.

ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड को आप सीधा अपने स्मार्टफोन से इसका पूरा डेटा देख सकेंगे. वर्तमान में आरसी कार्ड को रीड करने के लिए पीओएस या दूसरी मशीनों की जरूरत पड़ती है.

साल 2024 के सितंबर माह में स्मार्ट कार्ड बनाकर देने वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड को पीडीएफ में भेजा जा रहा था. अब लोगों को दिसंबर से नई तकनीक वाले डिजिटल स्मार्ट कार्ड बनाकर दिए जाएंगे.

बता दें, कॉन्टैक्ट-लेस कार्ड बनवाने के लिए 200 रुपए से भी कम की फीस लगेगी. हालांकि यदि किसी व्यक्ति के पास पुराना कार्ड है और वह नया कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उन्हें आरटीओ ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा.