शहर में बस गए…पर गांव में खाली पड़ी जमीन, तो आपके लिए ये सरकारी स्कीम, इस काम से कमाएंगे लाखों

शहर में बस गए…पर गांव में खाली पड़ी जमीन, तो आपके लिए ये सरकारी स्कीम, इस काम से कमाएंगे लाखों


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MP Government Scheme: बहुत से लोग गांव छोड़कर शहर में बस जाते हैं, पर गांव में उनकी जमीन खाली रहती है या कोई दूसरा जोतता है. ऐसे में आप इन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.

Burhanpur News: मध्य प्रदेश सरकार किसानों और आम नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है. विशेष रूप से पशुपालन विभाग की योजनाएं उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं जो शहर में रहते हैं, लेकिन गांव में उनकी जमीन पड़ी है. यदि आप भी पशुपालन से जुड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो विभाग की ‘डेरी प्लस योजना’ और ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर योजना’ का लाभ उठा सकते हैं. इन योजनाओं में सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे कम निवेश में बड़ा लाभ मिलता है.

छोटे पशुपालकों के लिए ये योजना
पशु चिकित्सक डॉ. अजय रघुवंशी ने बताया, डेरी प्लस योजना में लाभार्थी को आधी राशि जमा करनी होती है, जबकि बाकी सरकार देती है. इसके बदले दो मुर्रा भैंसें प्रदान की जाती हैं. इन भैंसों से दूध बेचकर कमाई की जा सकती है. यह योजना छोटे स्तर पर पशुपालन शुरू करने वालों के लिए आदर्श है.

बड़े निवेश के लिए ये योजना
वहीं, डॉ. भीमराव अंबेडकर योजना बड़े स्तर की है. इसमें 25 पशु खरीदने पर सरकार 43 लाख रुपये का अनुदान मिलता है. सामान्य वर्ग के व्यक्ति को 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, जबकि एसटी/एससी वर्ग के लोगों को 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है. यह योजना पशुपालन को व्यावसायिक रूप देने में मदद करती है.

लाखों की कमाई संभव
डॉ. रघुवंशी के अनुसार, इन योजनाओं से हर महीने लाखों की कमाई संभव है. दूध, दही, घी जैसे उत्पाद बेचकर लाभ कमाया जा सकता है. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जमीन उपलब्ध है, शहरवासी इसे साइड बिजनेस के रूप में चला सकते हैं. सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और बेरोजगारी कम करना है.

ऐसे करें आवेदन
आगे बताया, इसकी आवेदन प्रक्रिया सरल है. पशुपालन विभाग के स्थानीय कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भरें. आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और जमीन के प्रमाण पत्र जमा करें. यदि आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो तुरंत आवेदन करें. अधिक जानकारी के लिए पशुपालन विभाग की वेबसाइट या निकटतम कार्यालय से संपर्क करें.

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