छतरपुर| कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बीते दिनों पशुओं को खुले में छोड़ने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया। साथ ही पशुपालकों को कई बार समझाइश दी गई। इसके बाद भी पशुपालकों ने पशुओं को खुले में छोड़ा और सड़कों पर आने से कई दु
.
इस दौरान पशु राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुले में घूमते पाए गए। उस दौरान एसडीएम ने खुले में घूम रहे पशुओं की टैगिंग की। साथ ही संबंधित पशु पालकों पर एफआईआर दर्ज करने निर्देश दिए। अब धमौरा गांव के पशुपालक देवेंद्र यादव, भगवान दास कुशवाहा, ओमप्रकाश यादव, राकेश तिवारी एवं सुनीता यादव पर ओरछा रोड थाने में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 के उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।