.
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर संदीप जी आर ने पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव पर 2 आदतन अपराधियों को 6-6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर ने अलग-अलग आपराधिक गतिविधियां में लिप्त रामरूप उर्फ रामस्वरूप पिता देवी सिंह निवासी ग्राम बारछा थाना बहेरिया एवं बंटी पिता शिवलाल बंसल निवासी जासौड़ा थाना बरायठा को छह-छह महीने के लिए सागर जिले व इससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश दिया है। उनके विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे। आने से पहले उन्हें संबधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरंत बाद फिर सागर जिला सहित सीमावर्ती जिलों की सीमा के बाहर जाना होगा।