प्राचार्य पर चपरासी से खेत के काम कराने के आरोप जांच में सही पाए गए थे।
अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ खंड के बोरी गांव की कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य सरदार सिंह चौहान को निलंबित कर दिया गया है। प्राचार्य पर स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से अपने निजी खेत में कृषि और कीटनाशक छिड़काव जैसे काम करवाने का आरोप
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जांच में आरोप सही पाए जाने पर हुई कार्रवाई
कर्मचारियों की शिकायत के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने 5 जुलाई 2025 को जांच की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्राचार्य को निलंबित किया।
निलंबन अवधि में प्राचार्य को केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। उनका मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय कट्ठीवाड़ा निर्धारित किया गया है।
जांच करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी भी निलंबित
मामले की जांच करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी राम सिंह सोलंकी को भी 4 अगस्त को वित्तीय अनियमितताओं के कारण इंदौर कमिश्नर ने निलंबित कर दिया गया।
उदयगढ़ खंड शिक्षा विभाग में वर्तमान अधिकारी सहित पूर्व में पदस्थ रहे दो अन्य अधिकारी भी वित्तीय अनियमितता के कारण निलंबित किए जा चुके हैं।