मूकबधिर युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे 10 दिनों तक कैद में रखने के आरोपी अश्विनी कुमार शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। फैसला विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव ने सुनाया। आरोपी अश्विनी पीड
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आरोपी पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी वीडियो बनाकर मोबाइल में सेव कर लेता था और हॉस्टल में दूसरी लड़कियों को दिखाता था। इस मामले में शासन की ओर से डीपीओ राजेंद्र कुमार उपाध्याय और विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम ने पैरवी की।
घटना अवधपुरी थाना क्षेत्र की अक्टूबर 2017 से 1 मार्च 2018 के बीच की है। पीड़िता ने 2016 में 11वीं की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उसे सामाजिक न्याय विभाग भोपाल की मदद से शासकीय गैस राहत एवं पुनर्वास प्रशिक्षण संस्थान गोविंदपुरा भोपाल में प्रवेश दिलाया गया था। आरोपी के हॉस्टल को सामाजिक न्याय विभाग से अनुदान मिलता था। आरोपी ने पीड़िता को खाना बनाने और रहने के लिए अपने घर पर बुला लिया। इसके बाद आरोपी ने जबरदस्ती की।
पहले भी हो चुकी है सजा इस मामले में आरोपी के खिलाफ कुल तीन शिकायतें दर्ज हैं। आरोपी ने तीन पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी अश्विनी को पिछले साल इसी मामले में एक अन्य मूकबधिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने पर उम्रकैद की सजा हो चुकी है। वहीं, अब दूसरे मामले में आरोपी अश्विनी को कोर्ट से उम्रकैद की सजा हुई है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ इसी हॉस्टल की एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट में केस चल रहा है।