बीमा कंपनी को मेटाडोर दुर्घटना में देना होगा मुआवजा: हाईकोर्ट ने कहा- सब्जी के मालिक थे यात्री, बीमा पॉलिसी का उल्लंघन नहीं हुआ – Gwalior News

बीमा कंपनी को मेटाडोर दुर्घटना में देना होगा मुआवजा:  हाईकोर्ट ने कहा- सब्जी के मालिक थे यात्री, बीमा पॉलिसी का उल्लंघन नहीं हुआ – Gwalior News



ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ग्वालियर के फैसले को सही और न्यायसंगत माना है।

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यह मामला 26 अक्टूबर 2002 की रात की एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। सब्जियों से भरी एक मेटाडोर ग्वालियर की ओर जा रही थी। चालक की तेज और लापरवाह ड्राइविंग के कारण वाहन एक पुलिया से नीचे गिर गया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।

दुर्घटना पीड़ितों और मृतकों के परिजनों ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में मुआवजे के लिए आवेदन किया। न्यायाधिकरण ने 24 जुलाई 2004 को बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। कंपनी का तर्क था कि मालवाहक मेटाडोर में करीब 40 लोग सवार थे। उनका कहना था कि यह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट ने कंपनी का तर्क खारिज करते हुए कहा कि दुर्घटना के समय वाहन में बैठे लोग साधारण यात्री नहीं थे। वे अपनी टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियों के साथ सफर कर रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये लोग मालिक यात्री की श्रेणी में आते हैं। यह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि वाहन बीमा कंपनी से विधिवत बीमित था। इसलिए दुर्घटना में जान गंवाने वाले और घायल हुए लोगों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है।



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