टीचिंग में बने रहने के लिए TET पास करना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश; न करने पर इस्‍तीफा, रिटायरमेंट लेना होगा

टीचिंग में बने रहने के लिए TET पास करना जरूरी:  सुप्रीम कोर्ट का निर्देश; न करने पर इस्‍तीफा, रिटायरमेंट लेना होगा


5 मिनट पहले

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1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब टीच‍िंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्‍ट यानी TET पास करना जरूरी होगा।

जस्टिस दीपांकर दत्‍ता और जस्टिस अगस्‍टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये फैसला सुनाया। हालांकि, बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं।

5 साल से ज्यादा सर्विस वालों के लिए कंपलसरी

बेंच के निर्देश के अनुसार, ऐसे टीचर्स जिनकी सर्विस में 5 साल से ज्‍यादा का समय बाकी है, उन्‍हें सर्विस में बने रहने के लिए TET क्‍वालिफाई करना जरूरी है। ऐसा न करने पर उन्‍हें या तो इस्‍तीफा देना होगा या फिर कंपल्‍सी रिटायरमेंट लेना होगा।

माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशंस के लिए बड़ी बेंच करेगी फैसला

कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश माइनॅरिटी इंस्टिट्यूशंस पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्‍ट्र मे टीचिंग के लिए TET की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।

क्‍या है TET एग्‍जाम

टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8 तक) में टीचर बनने के लिए योग्य है या नहीं। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी।

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