दतिया में कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने खदानों का निरीक्षण कर खनन पट्टाधारियों की स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण में कई क्रेशर बंद मिले और यह भी सामने आया कि कुछ पट्टाधारियों ने पिछले तीन-चार सालों से डेडरेंट राशि और अन्य कर जमा नहीं किए
.
30 दिनों में जमा कराना होगी बकाया राशि
खनिज अधिकारी भूरिया ने बताया कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत एग्रीमेंट की शर्तों का पालन न करने पर कुल आठ पट्टाधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें स्पष्ट किया गया है कि यदि 30 दिनों के अंदर बकाया राशि जमा नहीं की गई और एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित खनन पट्टे निरस्त कर दिए जाएंगे।
इन्हें मिला नोटिस
नोटिस पाने वालों में मां वैष्णव केशर (पार्टनर नीरज गर्ग, ग्वालियर), रविन्द्र सिंह यादव (जगनापुरा, ग्वालियर), प्रियंका यादव (भांडेर, दतिया), कविता यादव (हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दतिया), महेन्द्र सिंह यादव (एमआईजी कॉलोनी, ग्वालियर), मेसर्स ज्ञान स्टोन इंडस्ट्री (पार्टनर अनूलित श्रीवास्तव, ग्वालियर), मुनेन्द्र सिंह राजपूत (ग्वालियर) और सुधा यादव (दतिया) शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि विभागीय सख्ती आगे भी जारी रहेगी ताकि खनन गतिविधियां नियमों के दायरे में ही संचालित हों।