भोपाल में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर चलाने पर केस: घरेलू से कमर्शियल सिलेंडर में ट्रांसफर कर रहे थे गैस; 21 दिन पहले हुई थी कार्रवाई – Bhopal News

भोपाल में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर चलाने पर केस:  घरेलू से कमर्शियल सिलेंडर में ट्रांसफर कर रहे थे गैस; 21 दिन पहले हुई थी कार्रवाई – Bhopal News


भोपाल में 12 अगस्त को कार्रवाई की गई थी। इसी मामले में आज केस दर्ज किया गया।

भोपाल के बरखेड़ी जहांगीराबाद इलाके के तीन मंजिला मकान में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग सेंटर चलाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। 21 दिन पहले खाद्य विभाग ने दबिश देकर 35 सिलेंडर जब्त किए थे। यहां घरेलू से कमर्शियल सिलेंडर में गैस ट्रांसफर होती

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इस मामले में मंगलवार को जहांगीराबाद पुलिस ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वसुंधरा पेंड्रो की रिपोर्ट पर सेंटर संचालक खालिद पिता लियाकत अली के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत केस दर्ज किया है।

यह था मामला 12 अगस्त को जहांगीराबाद स्थित तीन मंजिला मकान में खाद्य विभाग की टीम ने दबिश दी थी। इसके ग्राउंड फ्लोर पर घरेलू से कमर्शियल सिलेंडर में गैस ट्रांसफर की जाती थी। इसके बाद अधिक रेट पर सिलेंडर सप्लाई होता था। जिस जगह पर सेंटर था, उसमें 20 से 25 लोग रहते हैं। यदि कोई हादसा हो जाए तो आसपास के 8 से 10 मकान प्रभावित हो सकते थे। जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया कि यह मकान खालिद पिता लियाकत अली निवासी 13 श्रमदान रोड बरखेड़ी जहांगीराबाद का है, जो घनी बस्ती में है।

खाद्य विभाग की टीम ने 12 अगस्त को की थी कार्रवाई।

मुनाफा कमाने के लिए करते थे यह जानकारी के अनुसार, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1700 रुपए है, जबकि घरेलू सिलेंडर 850 रुपए में मिलता है। कुछ किलो गैस के बदले दोगुनी राशि चुकानी पड़ती है। इसलिए यहां पर अवैध रिफिलिंग सेंटर बन गया।

इतने सिलेंडर और संसाधन जब्त किए गए थे यहां से 18 घरेलू और 17 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए थे। वहीं, गैस अंतरण मशीन 1HP, गैस अंतरण यंत्र (बंसी) , इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा और गैस टंकी के कैप और सील भी जब्त किए गए थे। यह सामग्री सराह गैस एजेंसी के प्रबंधक के सुपुर्दगी में दिया गया।



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