विदिशा में जिला कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर गुरुवार को दो स्कूल संचालकों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कलेक्टर ने 1 सितंबर 2025 को आदेश जारी किया था। इसमें छात्रों को लाने-ले जाने वाले वाहन चालकों, क्लीनरों और अन्य सहायक स्टाफ का थाना स
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पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देश पर बासौदा शहर और हैदरगढ़ थाने में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। बासौदा शहर के सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य एंथनी जोन ने वाहन चालकों और क्लीनरों का चरित्र सत्यापन नहीं कराया। उनके खिलाफ धारा 223(ख) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया।
बता दें कि हैदरगढ़ में बागरोद के सुप्रीम कॉन्वेंट स्कूल की वैन पलट गई। हादसे में 15 से अधिक बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी। जांच में पता चला कि संचालक आदित्य वाजपेयी ने वाहन चालक सोनू लोधी का चरित्र सत्यापन नहीं कराया था। इस लापरवाही पर थाना हैदरगढ़ में भी धारा 223(ख) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी वाहन चालकों और स्टाफ का चरित्र सत्यापन अनिवार्य है। आदेश की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।