ग्वालियर हाईकोर्ट ने पटवारी नियुक्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करना राज्य सरकार का अधिकार है। याचिकाकर्ता रामवती कोली ने 2008 में व्यापमं की पटवारी भर्ती परीक्षा पास की थ
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शासन ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने भोज मुक्त विश्वविद्यालय से केवल 6 माह का कंप्यूटर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम किया था। विज्ञापन में न्यूनतम योग्यता 10+2 के साथ ‘ओ’ लेवल या एक वर्षीय डीसीए या कंप्यूटर में उच्च शिक्षा अनिवार्य थी।
भोज विश्वविद्यालय ने भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का प्रमाणपत्र मात्र एक ‘क्लास प्रोजेक्ट’ है। यह डीसीए डिप्लोमा के समान नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।