ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका 22 जुलाई 2019 के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। सरकार ने 2128 दिन की देरी के लिए जो कारण बताए, उन्हें कोर्ट ने भ्रामक बताया। कोर्ट ने कहा कि राज्य स
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राज्य शासन ने याचिका में बताया कि 12 लापरवाह अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ नोटिस जारी करना काफी नहीं है। यह विभागीय जांच या दंडात्मक आदेश में बदलना चाहिए।
कई बार समय देने के बाद भी सरकार अधिकारियों पर चार्जशीट जारी करने में विफल रही। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों पर कार्रवाई का दावा अदालत को प्रभावित करने का छलावा था। राज्य को हो रही हानि की भरपाई जिम्मेदार अधिकारियों से की जानी चाहिए।