18 कॉलोनाइजरों पर बिक्री और नामांतरण पर रोक
टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने टीकमगढ़ किला और खास क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनाने वाले 18 लोगों की नई सूची जारी की है। कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने इन सभी कॉलोनियों में प्लॉट की बिक्री और नामांतरण पर रोक लगा दी है।
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जिले में पहले से ही 200 से अधिक अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं। 100 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बिक्री और नामांतरण पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
मध्य प्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के अनुसार, अनाधिकृत कॉलोनियों की भूमि में किसी भी प्रकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। यह नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था।
नई सूची में पुष्पेंद्र सिंह गौर, गोविंद सिंह, रविशंकर सिंह और रामसिंह राय शामिल हैं। साथ ही विशुद्ध रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर अभिषेक जैन, सुमंगलम ग्रुप के संतोष जैन और जय महाकाल ग्रुप के रविकांत साहू जैसे प्रमुख बिल्डर भी इस सूची में हैं।
