ग्वालियर हाईकोर्ट ने भिंड के रेत व्यापारी रवि मोहन त्रिवेदी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने भिंड कलेक्टर और जिला खनन अधिकारी को 7 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को 6 महीने का ई-टीपी जारी करने का आदेश दिया है।
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त्रिवेदी को 2012 में रेत भंडारण का लाइसेंस मिला था। 2013 में खनन विभाग ने जांच के बाद 1,94,516 घनमीटर रेत जब्त कर ली थी। विभिन्न अदालतों से राहत मिलने के बाद भी सरकारी विभागों ने तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से उन्हें रेत नहीं उठाने दी।
पहले जारी किए गए ई-टीपी में महज 15 दिन की अवधि दी गई थी। इतने कम समय में इतनी अधिक मात्रा में रेत उठाना संभव नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति पाने के लिए एक दशक से भटकना पड़ रहा है, यह न्याय का उपहास है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस ई-टीपी के तहत त्रिवेदी केवल वही रेत उठा सकेंगे, जो अदालत के आदेश से उन्हें दी गई है। यह आदेश किसी अन्य स्थान से रेत उठाने पर लागू नहीं होगा।