अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग को 27% आरक्षण देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होने के पहले भोपाल में इस केस से जुड़े अधिवक्ताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों की अहम बैठक हो रही है। पलाश होटल में आयोजित इस बैठक में बार-बार यही सवाल उठा
.
महाधिवक्ता की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर समेत अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि 23 सितंबर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई शुरू होने जा रही है। ऐसे में सरकार को अपनी नीति और रुख सार्वजनिक करना अनिवार्य है।
बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा है। इसलिए सरकार को समय रहते अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए, जिससे ओबीसी समाज को न्याय मिल सके। अब सबकी निगाहें सरकार के रुख और 23 सितंबर से शुरू होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
सीएम ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक
ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के मामले में 28 अगस्त को मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी निवास स्थित समत्व भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जिसमें सभी ने एक स्वर में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस मामले से जुड़े सभी वकील 10 सितंबर से पहले बैठक कर तय कर लें कि सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर से शुरू हो रही नियमित सुनवाई के दौरान कैसे और क्या पक्ष रखा जाना है।
ये खबर भी पढ़िए…
MP में ओबीसी के 27% आरक्षण पर राजनीतिक दल साथ
मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए हैं। हालांकि, अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि हमने लड़ाई लड़ी, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय पर बात कर रही है। वहीं, बीजेपी का कहना है कि सीएम डॉ. मोहन यादव पहले ही मन बना चुके थे। पढ़ें पूरी खबर…