जबलपुर जिला अदालत ने रुपए के लेन-देन को लेकर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) गिरीश दीक्षित की अदालत ने दोनों आरोपियों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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घटना 18 अक्टूबर 2023 की है। वार्ड नंबर 7 निवासी मजदूर गोविंद चौधरी ने पुलिस को बताया था कि उसी दिन वह अपने 700 रुपए की उधारी लेने के लिए पुरुषोत्तम तिवारी उर्फ लालन के घर गया था। वहां पुरुषोत्तम और कुंभकरण बैगा उर्फ राज मिस्त्री के बीच शराब के नशे में कहासुनी हो रही थी, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। इस दौरान वहां एक अन्य युवक भी मौजूद था। मैं बगल में रहने वाले भुवनेश्वर उर्फ चुख्खन तिवारी के घर चला गया।
एक ने पकड़ा दूसरे ने मारे चाकू
कुछ देर बाद कुंभकरण बैगा भी भुवनेश्वर के घर आकर बैठ गया। उसी के पीछे-पीछे पुरुषोत्तम तिवारी आ गया, जो हाथ में चाकू लिए था। बिंदू ने पुलिस को बताया कि यहां पर भी दोनों के बीच विवाद होने लगा, इस बीच भुवनेश्वर और पुरुषोत्तम ने गाली-गलौच करना शुरू कर दी। फिर पुरुषोत्तम तिवारी ने चाकू निकाला और कुंभकरण बैगा की जांघ में ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
इस दौरान भुवनेश्वर ने कुंभकरण को पकड़े रखा था। हमले में कुंभकरण गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बरेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चंद घंटों में दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट ने हत्या का दोषी माना
अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी पुरुषोत्तम उर्फ लालन तिवारी को धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी) के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। वहीं, उसके भाई भुवनेश्वर उर्फ चुख्खन तिवारी को धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक नविता पिल्लई ने पैरवी की। उप-संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके और प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े के मार्गदर्शन में अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूती से रखा। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर दोनों भाइयों को कठोर सजा सुनाई।