नीट यूजी काउंसलिंग 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य शासन सहित अन्य से 8 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस कोटा सामान्य (अनारक्षित) सीटों से निक
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भोपाल निवासी जिया जैन और आकांक्षा के वकील सचिन जैन ने बताया कि एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को पहले से आरक्षण मिल रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा से सामान्य वर्ग को लाभ नहीं मिलेगा। सुनवाई में इसे संविधान के अनुच्छेद 15(6) के विपरीत बताते हुए अंसवैधानिक कहा गया। अदालत ने जवाब मांगा।