12 साल के बच्चे की हत्या का मामला: भानपुरा कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 9 महीने में निपटा केस – Mandsaur News

12 साल के बच्चे की हत्या का मामला:  भानपुरा कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 9 महीने में निपटा केस – Mandsaur News



मध्य प्रदेश के भानपुरा में बच्चे (12) की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के मात्र 9 महीने के भीतर आया है। 1 दिसंबर 2024 को भानपुरा पुलिस को सूचना मिली कि गणेशपुरा निवासी 12 वर्षीय जगदीश भांभी को जं

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पीड़ित के पिता कारूलाल भांभी की शिकायत पर 24 वर्षीय प्रहलाद उर्फ कैलाश भांभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

राहगीरों और बकरी चराने वालों ने बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसे कट्टे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद जगदीश को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां 6 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई।

थाना प्रभारी रमेशचंद दांगी के नेतृत्व में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए। अपर सत्र न्यायालय भानपुरा में शासकीय अधिवक्ता हरिवल्लभ पाटीदार की पैरवी के बाद न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

घटना से आक्रोशित अंत्रालिया, बाबुल्दा, गणेशपुरा, भमोरी और रायपुरिया के ग्रामीणों ने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मजबूत साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट पेश की, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

पुलिस ने लोगों से अपील की अपने बच्चों को अकेला सुनसान जगह पर ना जाने दें। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ अपने बच्चों का ना जाने दे।



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