MP News: नेशनल लोक अदालत में मिलेगी भारी छूट, आज से सुलझेंगे आपके सारे पेंडिंग केस

MP News: नेशनल लोक अदालत में मिलेगी भारी छूट, आज से सुलझेंगे आपके सारे पेंडिंग केस


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National Lok Adalat News: अगर आपके पास भी कोई पुराना मामला फंसा हुआ है या पुराना कोई भी ट्रैफिक चालान लगा हुआ है तो आज से आपको राहत मिलने वाली है. क्योंकि आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है. चलिए जान लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

MP News: नेशनल लोक अदालत में मिलेगी भारी छूट, आज से सुलझेंगे आपके सारे पेंडिंग
देशभर में इस 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है. इसमें आपका बकाया ट्रैफिक चालान के साथ-साथ नगर निगम, बैंक और बिजली से जुड़े केस सीधे खत्म कर सकते हैं. इस पूरे प्रोसेस में फीस में भारी छूट मिलती है. आज होने वाली नेशनल लोक अदालत में कई तरह के मामलों का समाधान निकाला जाएगा. इसमें बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। इस दौरान कंज्यूमर को स्पेशल छूट भी मिलेगी. आज आप अदालत जाकर अपने सारे पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकते हैं. इसमें आपको कोर्ट में चालान की फोटो कॉपी, गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, नोटिस की फोटो कॉपी और पुरानी स्लीप की जरूरत होगी. एमपी में आज लोक अदालत का आयोजन 40 बैंच में होगा. इसमें रतलाम में 24, आलोट में 4, जावरा में 9 और सैलाना की 3 बैंच शामिल हैं.

टोकन कहां मिलेंगे?

लोक अदालत के लिए आप ऑनलाइन टोकन बुक कर सकते हैं. हालांकि, आज तो शुरू होने वाली है तो आज के लिए फिलहाल बंद कर दिए गए हैं. अगर आपके पास टोकन नहीं है तो आप लोक अदालत में नहीं जा सकते हैं. फिर आपको अगली लोक अदालत का इंतजार करना पड़ेगा.

क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी?

लोक अदालत में जाते समय सबसे पहले प्रिंट आउट की कॉपी लेकर जाएं. इससे आपके आपके मामले की पहचान आसानी से हो पाएगी. इसके अलावा गाड़ी से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में रखना बहुत जरूरी है.

किन बातों का रखें ध्यान?

लोक अदालत का टाइम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है किसी भी समय चले गए. उसके लिए टोकन में जो स्लॉट दिया गया है, उसमें आपको जाना होगा. अगर आप टाइम से नहीं जाते हैं तो फिर आपका केस नहीं देखा जाएगा. आमतौर पर लोक अदालत में माइनर ट्रैफिक उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, गाड़ी की ओवरस्पीडिंग, गलत जगह पार्किंग करना, रेड लाइट तोड़ना जैसे मामलों को समाधान किया जाता है. इसमें हिट एंड रन, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना, ड्रंक ड्राइविंग जैसे मामले नहीं सुने जाते हैं.

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