नाबालिग से जबरन वसूली के आरोपी की जमानत याचिका खारिज: वीडियो वायरल करने की धमकी दी; कोर्ट ने कहा- नाबालिगों पर बढ़ते मामलों को रोकना जरूरी – Guna News

नाबालिग से जबरन वसूली के आरोपी की जमानत याचिका खारिज:  वीडियो वायरल करने की धमकी दी; कोर्ट ने कहा- नाबालिगों पर बढ़ते मामलों को रोकना जरूरी – Guna News



गुना में राजस्थान के युवक द्वारा नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूलने के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। आरोपी दीपक सिंह मेहता की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के मामल

.

अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल

यह मामला 22 अगस्त को सामने आया था, जब गुना जिले की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि वह कोटा (राजस्थान) में रहकर पढ़ाई कर रही है। वहां उसकी दोस्ती श्रीनाथपुरम, कोटा निवासी दीपक सिंह मेहता (20) से हुई थी।

छात्रा का आरोप है कि दीपक ने वीडियो कॉल के दौरान उसके अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे। बाद में इन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसने अब तक 2.70 लाख रुपए वसूल लिए। आरोपी उस पर बार-बार पैसे भेजने का दबाव बना रहा था और मिलने के लिए मजबूर कर रहा था।

दोबारा पैसे मांगने पर दर्ज हुई रिपोर्ट

नाबालिग ने बताया कि 21 अगस्त को भी दीपक ने फोन कर दोबारा पैसे मांगे और धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए तो वह फोटो और वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देगा। पीड़िता की शिकायत पर कैंट पुलिस ने दीपक मेहता के खिलाफ जबरन वसूली, आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया।

राजस्थान से हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और कोटा (राजस्थान) में दबिश दी। वहां तकनीकी जानकारी और मुखबिर की मदद से दीपक सिंह मेहता को उसके घर श्रीनाथपुरम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

आरोपी की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान समय में नाबालिगों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिन पर रोक लगाना बेहद जरूरी है।



Source link